21/05/2026
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अपराध क्रमांक 59/2025
धारा- 137(2),87,64 (1) बी. एन. एस 4,6 पॉक्सो एक्ट

आरोपी शिशुपाल कच्छप पिता जलसु कच्छप उम्र 18 वर्ष 03 माह निवासी भंवरमाल थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर रागंज छ.ग

मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना कुसमी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज दिया कि दिनांक 16.07.25 दिन बुधवार के 08:30 बजे प्रार्थी की नाबालिक बेटी अस्पताल जा रही बोलकर अंबिका बस से गयी थी जो शाम 07-07:30 बजे तक घर वापस नही आने पर आस पड़ोस, रिस्तेदारों में पता तलाश किये कही पता नही चला। प्रार्थी की नाबालिक बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर जबरन भगाकर ले गया है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कुसमी में धारा- 137(2) बी.एन.एस.एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी ईम्मानुएल लकड़ा अनुभाग कुसमी के निर्देशन में सायबर सेल से संदेही की टैनिकल जानकारी लिया गया, संदेही शिशुपाल का लोकेशन अंबिकापुर बताने पर तत्काल पुलिस टीम को अंबिकापुर रवाना किया गया।

लाकेशन के आधार पर संदेही शिशुपाल को मिशन चौक अंबिकापुर में दबिश देकर पकड़ा गया जिसके पास से नाबालिक अपहृता को दस्तयाब किया गया।

प्रकरण के आरोपी शिशुपाल कच्छप पिता जलसु कच्छप उम्र 18 वर्ष 03 माह निवासी भंवरमाल थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर रागंज छ.ग. को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 23.07. 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि डाकेश्वर सिंह, प्र. आर. 206 श्यामलाल भगत्, प्र. आर 681 संजय साहू, आर.क. 745 देवेन्द्र भगत, म. आर. 909 कंचन पैकरा का सराहनीय योगदान रहा।

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