24/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर :-

*अपराध क्रमांक 04/2026 घारा 64 (2) (ड), 351(2) बीएनएस*

*आरोपी अमरनाथ यादव आ. दशरथ यादव, निवासी थाना सनावल क्षेत्र, जिला बलरामपुर रामानुजगंज*

*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के द्वारा थाना सनावल में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी अमरनाथ यादव आ. दशरथ यादव  के द्वारा वर्ष 2022 ठंड माह के समय लगभग शाम 7-8 बजे जब पीडित्ता शौच के लिए घर से बाहर दक्षिण-पूर्व दिशा में डबरी तरफ गई थी तब पहली बार आरोपी अमरनाथ यादव आकर उसे हाथ पकड लिया और ढबरी के पास ले जाकर जबरजस्ती गलत काम बालात्कार किया इसके बाद अमरनाथ यादव बोला कि किसी को मत बताना नही तो तुम्हें जान से मार दूंगा।

इसके बाद आरोपी के द्वारा लगातार पीड़िता के साथ गलत काम करते रहा। 

दिनांक 09.03.2025 को घर के सभी सदस्य  ग्राम सेमरवा शादी में गये हुए थे तब आरोपी अमरनाथ यादव उसके घर पर ही आकर जबरदस्ती बलात्कार किया था।

अमरनाथ यादव हमेशा बोलता था पीडिता से की सबंध बनाओ नहीं तो तुम्हारे बारे में सभी को बताउगा और तुम्हारा इज्जत बर्बाद कर दूंगा तुम्हे जान से मार दूंगा इस डर से उसके बातों में आकर मजबूर होकर मिलती थी।

दिनांक 19.09.2025 दिन शुक्रवार को अमरनाथ याद पीडिता के साथ मिलने के लिए दवाब डाल रहा था मोबाईल से समय लगभग 10 बजे फोन किया था तब पीड़िता के पति को पता चलने पर पीडिता सबकुछ बताई थी। 

पीड़िता के द्वारा आरोपी अमरनाथ यादव के विरूद्ध कार्यवाही के लिए थाना में लिखित शिकायत पत्र के आधार पर थाना सनावल मे धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी अमरनाथ यादव को हिरासत मे लिया गया।

आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

संपूर्ण विवेचना थाना प्रभारी ब्रिज लाल भारद्वाज एवं उपनिरीक्षक शिवकुमार सिंह आरक्षक 766 अमरित सोनवानी की भूमिका सराहनीय रही

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