सरगुजा समय अंबिकापुर :- आरोपी द्वारा अनावेदको को झूठे एवं भ्रामक आश्वासन देकर शासकीय भूमी को अपनी निजी स्वामित्व का होना बताकर की गई थी ठगी।
जानकारी के अनुसार नेजारूदीन अंसारी साकिन वार्ड नं. 10 तकियापारा बेनिपुर रनपुरखुर्द थाना अम्बिकापुर का थाना कोतवाली आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि आवेदक एवं अन्य व्यक्ति अलग-अलग जगह से करीब 15-20 साल पहले अम्बिकापुर में आकर किराया के मकान में रहकर कमा खा रहे थे।
अनावेदक मो. रशिद के द्वारा शासन की भूमि को अपना बता कर उसे अवैध रूप से प्रार्थी को बेचा गया एवं लाखो रुपयों की ठगी कर लिया गया है।

वर्ष 2008 से 2022 के मध्य अनावेदक मो. रशिद ने अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ग्राम रनपुर, खैरबार स्थित निवासी लगभग 41 व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया कि वहाँ की एक निश्चित भूमि उनकी स्वामित्व की निजी भूमि है तथा वैधानिक रूप से विक्रय योग्य है।
उक्त झूठे एवं भ्रामक आश्वासनों के आधार पर अनावेदक मो. राशिद द्वारा अल्पशिक्षित व्यक्तियों के साथ विक्रय अनुबंध / बिक्री विलेख निष्पादित किए गए तथा प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) की राशि लिया गया है।
यह कि सब आवेदकों को यह जानकारी या समझ नहीं थी कि उक्त भूमि वास्तव में वन भूमि है, जो कानूनन न तो निजी स्वामित्व में हो सकती है और न ही उसका विक्रय किया जा सकता है, अनावेदक मो. राशिद एवं उनके परिजनों ने प्रार्थी एवं अन्य की अशिक्षा एवं कमजोर आर्थिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए जानबूझकर यह धोखाधड़ी की घटना कारित किया है, घटना के पश्चात मो. राशिद द्वारा अपनी धोखाधड़ी को छिपाने के उद्देश्य से हम सभी भूमि क्रेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे उसके द्वारा निष्पादित मूल बिक्री विलेख / दस्तावेज उसे वापस कर दें।

इसके अतिरिक्त, वह हमे धमका रहा है तथा भयभीत कर रहा है, यह कि मो. राशिद एवं उसके परिवारजनों के कृत्य धोखाधड़ी, छल, आपराधिक षड्यंत्र एवं अवैध लाभ अर्जन की श्रेणी में आते हैं, मामले मे प्रार्थी कि रिर्पोट पर अपराध सदर धारा कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में प्रार्थी व गवाहों के कथन जप्त दस्तावेज के आधार पर आरोपी मो० रशीद के विरुद्ध अपराध सदर धारा का सबुत पाये जाने से थाना तलब कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम मो० रशीद पिता स्व० अली मोहम्मद उम्र 46 साल निवासी रनपुरखुर्द तकिया पारा अम्बिकापुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताया आरोपी से घटना के संबंध में पुछताछ कर जमीन का कब्जा संबंधी व पट्टा व अन्य दस्तावेज तथा प्रार्थी व अन्य जमीन क्रेताओं के किया गया ऐग्रीमेंट का कॉपी स्टाम्प पेपर की मूल प्रति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो जमीन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं होना व प्रार्थी व अन्य जमीन केताओं से किया गया ऐग्रीमेंट की कॉपी स्टाम्प पेपर को लेने के बाद जला देना बताये जाने से प्रकरण में धारा 201 भा.द.स. जोड़कर मामले के आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक किशोर तिवारी, संजीव पाण्डेय, शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।
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