30/07/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर :- 

 

पुलिस मुख्यालय के निर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक, वैभव बैंकर (भा. पु. से.) के निर्देशन मे एवं अति पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के मार्गदर्शन में जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 

*अभियान के अंतर्गत थाना एवं चौकी पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों को चिन्हित कर विद्यालयों की छुट्टी के समय विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। जांच के दौरान नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा संचालित दोपहिया वाहनों को विधिवत जप्त कर संबंधित थाना/चौकी लाया गया तथा विद्यार्थियों को रिक्शा, ऑटो, बस अथवा अन्य सुरक्षित माध्यम से घर भेजने की व्यवस्था की गई। साथ ही उनके अभिभावकों को थाना/चौकी बुलाकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4/181 एवं 5/180 के अंतर्गत ₹2,000 की चालानी कार्यवाही की गई तथा भविष्य में नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की सख्त समझाइश दी गई।*

 

इसी क्रम में जिले के समस्त विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों को भी निर्देशित किया गया कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा नाबालिग छात्र-छात्राओं को किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई छात्र-छात्रा इस प्रकार वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

यह विशेष अभियान लगातार एक सप्ताह तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान चालानी कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जनजागरूकता एवं समझाइश का कार्य भी किया जाएगा। इसके उपरांत भी सुधार नहीं होने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसमे पालक / अभिभावक के ऊपर 25000/- तक जुर्माना एवं 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान भी है. इस संबंध में आमजन एवं अभिभावकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.

अब तक जिले में कुल 21 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की जा चुकी है। जिला पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें।

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