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विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अब भी रहेंगे जेल में

रायपुर : विधानसभा घेराव के दौरान शासकीय कार्य में बाधा और उग्र प्रदर्शन करने के मामले में भिलाई के विधायक एवं तत्कालीन महापौर देवेन्द्र यादव को जमानत दी गई है। रायपुर जिला न्यायालय के दशम अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश नीरु सिंह की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। 15 जुलाई 2016 में कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित था। इस आंदोलन में देवेंद्र तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस से झूमाझटकी और धक्कामुक्की हुई थी। पंडरी थाने में इस मामले में एफ़आईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 31 अगस्त 2018 को चालान पेश किया था।

मिली जानकारी के अनुसार, 2016 में कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प के मामले में विधायक देवेंद्र यादव को भी आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें फरार बता दिया था। इसके बाद से ही मामला लंबित था।

वहीं शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रायपुर कोर्ट के दशम अपर सत्र न्यायालय ने विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी विधायक यादव जेल में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि, उन पर बलौदा बाजार हिंसा में हिंसा भड़काने का आरोप है और वो इस मामले में पिछले डेढ़ महीने से जेल में हैं।

बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं होगी। बलौदाबाजार में हुए हिंसा प्रकरण में इस समय देवेंद्र यादव न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं।

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