15/05/2026
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सरगुजा समय बलरामपुर :- छत्तीसगढ़ का फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था आरक्षक

प्राप्त जानकारी के अनुसार कूटरचित कर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामले मे दिनांक 28/04/2026 को तहसीलदार बलरामपुर के द्वारा लिखित शिकायत आवेदन थाना बलरामपुर में प्रस्तुत की गई जिसमे तहसीलदार बलरामपुर के द्वारा लेख किया था कि 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कांस्टेबल सुमित पिता अचल सिंह के द्वारा तहसील कार्यालय बलरामपुर से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विशाल सोनी पिता स्व. सुरेश सोनी के शैक्षणिक दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों में कुटरचना कर सुमित पिता अचल सिंह का नाम का उल्लेख कर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत कर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है। इसके पूर्व में भी आरोपी सुमित पिता अचल सिंह के द्वारा सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हेतु भी कूटरचित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्त हुआ है।

 

*रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 78/2026 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाना तथा उसका प्रयोग सीआरपीएफ में नियुक्ति के लिए करना पाया गया जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 319(2), 336(3), 340(2), 61(2)(a), 338 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C), 66(D) के तहत दंडनीय अपराध का घटित करना पाया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आज दिनांक 14/05/2026 को 204 कोबरा, सीआरपीएफ, करनपुर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से आरोपी आरक्षक को विधिवत बर्खास्तगी उपरांत अभिरक्षा में लेकर थाना बलरामपुर लाकर पूछताछ करने पर सीआरपीएफ में भर्ती के लिए उनके द्वारा फर्जी तरीके से बलरामपुर छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में प्रस्तुत करना स्वीकार किया गया।

आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 14/05/2026 को विधिवत गिरफ्तारी का आधार बताकर गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज दाखिल किया गया है।

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