24/05/2026
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सरगुजा समय अंबिकापुर:-
मामले मे पूर्व मे 02 आरोपी प्रकरण मे गिरफ्तार कर भेजे गए थे जेल।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोनू साहू साकिन गहिरा गुरू आश्रम के पास रिंग रोड थाना मणीपुर द्वारा दिनांक 23/03/25 के द्वारा रिपार्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22/03/25 के रात करीब 09/00 बजे सुशांत सिंह, मुकेश यादव, ललित सोनी एवं अन्य साथियो के द्वारा प्रार्थी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए सभी एक राय होकर जान से मारने की नियत से चाकु से हमला करने व स्कार्पियो वाहन में तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 202/25 धारा 296(बी), 351(3), 191(2), 191(3),190, 109, 324(4), 112 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

पूर्व मे पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी मुकेश यादव, ललित सोनी को दिनांक 11/06/25 को प्रकरण मे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के शामिल अन्य आरोपी घटना दिवस से लगातार फरार चल रहे थे जिस कारण से फरार आरोपीयो के विरूद्ध (धारा 335 बीएनएसएस अन्तर्गत) अभियोग पत्र तैयार किया गया था।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया था, प्रकरण मे फरार आरोपी सुशांत सिंह उर्फ अंशु पिता सुशील सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी दर्रीपारा थाना मणिपुर जिला सरगुजा के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुआ कि उपरोक्त आरोपी शहर में घुम रहा है कि सूचना दिये जाने पर दबीश देकर आरोपी को पकडा गया।

आरोपी से घटना के सबंध में पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक मनीष सिंह, अमन पुरी, जितेश साहू, अनुज जायसवाल सक्रिय रहे।

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