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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने एवं दुर्घटना कारीत करने के मामले में आरोपी राम विचार गिरफ्तार

Jul 30, 2025

सरगुजा समय बलरामपुर:- ट्रक वाहन चालक द्वारा लारवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों को कुचलने तथा एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी वाहन चालक को चौकी विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे चौकी विजयनगर, थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध कमांक 128/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 184, 185 एम.व्ही.एक्ट एवं अपराध कमांक 129/25 धारा 281, 125-ए बी.एन.एस. 184,185 एम.व्ही.एक्ट

-: गिरफ्तार आरोपी चालक :-

रामविचार पिता रामऔतार जाति तेली उम्र 56 वर्ष, निवासी चपकी, थाना बभनी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश।

-: विवरण :-

दिनांक 29/07/2025 को बाक्साइड परिवहन करने वाली ट्रक क्रमांक सी०जी० ई 0253 जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामरी की ओर जा रहा थी।

शाम करीब 15.50 बजे विजयनगर क्षेत्र के मेघुली मोड़ के पास बाईक सवार शिक्षक कपिल देव सिंह को ठोकर मार दिया। उक्त ठोकर से आहत शिक्षक से कंधा पैर व कमर में गंभीर चोट लगी, ट्रक ड्रायवर की लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं रही, कुछ दूर आगे आने के बाद गम्हरिया धान संग्रहण केंद्र के पास उक्त ट्रक ड्रायवर के द्वारा दूसरे बाईक सवार को भी ठोकर मार दिया।

बाईक में पति पत्नी सवार थे। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ठोकर के बाद बाईक चालक लल्लू सिंह ट्रक के सामने बॉडी में फंस गया। चालक यह भली भांती जान चुका था कि बाईक चालक बॉडी में फंसा हुआ है, आरोपी चालक द्वारा जानबूझ कर बाईक चालक लल्लू सिंह को घसीटते हुए 01 किमी तक ले गया।

ग्रामीणों की सूचना पर विजयनगर पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर ट्रक वाहन व आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया।

घटना से आक्रोशित लोगों ने चौकी पहुंच कर घायल व मृतक की हरसंभव मदद किया गया। वहीं बाईक सवार की पत्नी निशा सिंह को भी सिर पैर में गंभीर चोट लगी थी जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां चकित्सकों ने बाईक सवार की पत्नी निशा सिंह को मृत घोषित कर दिया।

एक ही ट्रक चालक द्वारा दो अलग अलग स्थानों पर लगातार की गयी एक्सीडेंट की घटना पर दो व्यक्तियों की मृत्यु व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के संबंध में चौकी विजयनगर में अपराध क्रमांक 128/25 थारा 105 बी.एन. एस. एवं 184, 185 एम. व्ही. एक्ट तथा 129/25 धारा 281, 125-ए बी.एन.एस. 184,185 एम.व्ही.एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

घटना में प्रयुक्त ट्रक क्र. सीजी. 30 ई 0253 को जप्त किया गया। आरोपी चालक रामविचार पिता रामऔतार जाति तेली उम्र 56 वर्ष, सा. चपकी थाना, बभनी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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