सरगुजा समय अंबिकापुर
सकालो नर्मदापुर स्थित अम्बिका ऑटो फिटनेस सेण्टर में की गई थी शिविर आयोजित*।
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्राईवेट स्कूलों के बसों का किया गया भौतिक परीक्षण*।
चालकों एवं हेल्फरों का किया गया नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण*।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया परीक्षण*।
कुल 61 बस चालकों एवं हेल्फरों का किया गया नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण*।
यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत् की गई कार्यवाही*।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् आगामी समय में जिले के सभी स्कूल-कॉलेज खुलने के स्थिति में हैं। इस दृष्टिगत स्कूली बच्चों के सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस द्वारा बड़ी तत्परता के साथ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 31/03/2024 को सकालो नर्मदापुर स्थित अम्बिका ऑटो फिटनेस सेण्टर में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत शिविर आयोजित की गई है। इस शिविर के दौरान कुल 18 प्राईवेट स्कूलों के 58 बसों का भौतिक परीक्षण किया गया, तथा कुल 61 बस चालकों एवं हेल्फरों का भी नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। और समय-समय पर नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु हिदायत दी गई है। तथा खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया गया है उसका कड़ाई से पालन करने हेतु हिदायत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश 1. बसों के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, 2. स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था करें, 3. प्रत्येक बसों में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए, 4. अगर किसी एजेंसी से बस अनुबंध पर ली गई है, तो उस पर ऑन स्कूल ड्युटी लिखी होनी चाहिए, 5. बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, 6. प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजेंटल ग्रिल लगे हों, 7. स्कूल बस पीले रंग का हो, जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नम्बर लिखा होना चाहिए, 8. बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए, 9. बस में सीटें के नीचे बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, 10. बसों में टीचर जरूर होने चाहिए, जो बच्चों पर नजर रखें, 11. प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो, 12. किसी भी ड्राईवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है, एक बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए, 13. चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो।
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