छत्तीसगढ़

आबकारी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में 02 आरोपी गिरफ्तार

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सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् आबकारी एक्ट की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी

⏭️ आरोपियों द्वारा की जा रही थी अवैध महुआ शराब की बिक्री।

⏭️ आरोपियों के कब्जे से कुल 44 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त।

⏭️ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत् 40 ली, एवं धारा 34(1)(क) के तहत 04 ली.अवैध महुआ शराब जप्त।

⏭️ उपरोक्त दोनों मामलों में थाना धौरपुर पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही!

सरगुजा :  पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण कायम रखने हेतु मादक पदार्थों के विरूद्व लगातार व तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना धौरपुर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के अलग-अलग मामले में 02 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, एवं उनके कब्जे से 44 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर कार्यवाही की गई है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 01/04/2024 को थाना धौरपुर में पदस्थ सउनि रामधनी राम द्वारा हमराह स्टॉफ के शासकीय वाहन में पेट्रोलिंग व अवैध शराब पता-तलाश हेतु थाना क्षेत्र देहात रवाना हुए थे, कि उसी दौरान जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ, कि ग्राम चितरपुर, टोंगरीपारा का अर्जुन नागेश काफी मात्रा में महुआ शराब का बिक्री व परिवहन करता है। कि सूचना पर हमराह स्टॉफ व विधिवत् रूप से गवाहों को अवगत कराकर मौके पर पहुंचकर संदेही अर्जुन नागेश से पूछताछ किया गया। विधिवत् रूप से कार्यवाही किया गया, जो अपने कब्जे से दो सफेद प्लास्टिक जरीकन 20-20 लीटर क्षमता वाली में कुल 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4000/- रूपये पेश किया गया, जिसे महुआ शराब रखने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गई, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कब्जे से अवैध महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

मामले में गिरफ्तार आरोपी अर्जुन नागेश, उम्र 35 वर्ष, निवासी चितरपुर, टांगरीपारा, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा छ.ग.।

इसके अलावा दूसरे मामले में भी विधिवत् रूप से कार्यवाही उपरांत आरोपी रामवचन राम रवि, उम्र 27 वर्ष, ग्राम चंगोरी मंदिरपारा, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक डिब्बा 20 ली. क्षमता वाली में अवैध महुआ शराब 04 ली. कीमती 400/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना धौरपुर से आरक्षक सचिन्द्र सिन्हा, सैनाथ लकड़ा व अन्य पुलिस स्टॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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