छत्तीसगढ़

अग्नि/विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी (नष्ट) के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

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सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी जारी।

⏭️ आरोपी द्वारा प्रार्थी को अश्लील गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर घटना को दिया गया अंजाम।

⏭️ आरोपी पुत्र द्वारा प्रार्थी पिता के घर अन्दर रखे मोटर सायकिल वाहन को किया आग के हवाले।

⏭️ पारिवारिक विवाद के कारण आरोपी द्वारा आवेश में आकर घटना को दिया अंजाम।

⏭️ चौकी रघुनाथपुर पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही।

सरगुजा  : पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही व लगातार व तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में चौकी रघुनाथपुर पुलिस द्वारा अग्नि/विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टी (नष्ट) करने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, एवं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 02/04/2024 को प्रार्थी कलम साय एक्का पिता सोमारू एक्का, उम्र 45 वर्ष, निवासी दर्रीडीह, चौकी रघुनाथपुर द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि वह अपने घर में रहकर खेती-किसानी का काम करता है। तथा वह अपने पुत्र समीर को शादी के बाद अपने से अलग कर दिया है, जिसके 03 संतान हैं। दिनांक 02/04/2024 की रात्रि करीब 00.30 बजे उसका पुत्र समीर बोला कि मुझे अपने से अलग कर दिये हो, मेरा ध्यान नहीं देते हो, और न ही मेरा सहयोग करते हो। इस प्रकार आरोपी समीर आवेश में आकर प्रार्थी को अश्लील गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए घर के दरवाजे को टांगी से काट दिया, और ताला को तोड़ दिया। फिर टांगी लेकर प्रार्थी को दौड़ाने पर वह भाग गया। आरोपी द्वारा घर के अन्दर रखे प्रार्थी का मोटर सायकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 15 डीडब्ल्यु 2814 को जला दिया, जिससे घर में भी आग लग गया। जिसपर से सदर धारा 294, 506, 427, 436 भादसं का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

मामला पंजीबद्व उपरांत आरोपी समीर एक्का, उम्र 23 वर्ष, निवासी दर्रीडीह, चौकी रघुनाथपुर, जिला सरगुजा को पकड़कर पुलिस हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। एवं विवेचना में गवाहों के कथन, घटना स्थल निरीक्षण इत्यादि से घटना कारित होना पाया गया। जिसे गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में चौकी रघुनाथपुर से प्रधान आरक्षक संजय नागेश, आरक्षक राकेश एक्का, आरक्षक अरविंद तिवारी, आरक्षक मकरध्वज पैंकरा इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

दुपहिया वाहन में तीन सवारी वाहन चालन पर कुल 02 प्रकरणों में 1000/- रूपये समन शुल्क किया गया वसूल
आबकारी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में 02 आरोपी गिरफ्तार

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