🔷 थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही कर पिड़िता कों आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद।
🔷 नाबालिग बालिकाओं सम्बन्धी गंभीर अपराधों मे सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।
🔷 आरोपी द्वारा नाबालिग पिड़िता कों बहला फुसला कर भगाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना की गई थी कारित।
सरगुजा ;- पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत गंभीर अपराधों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11/03/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 06/03/24 कों प्रार्थी की नाबालिग नातिन घर से बिना किसी कों कुछ बताये कही चली गई हैं, आस पास पता करने पर भी नही मिली जो प्रार्थी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नाबालिग नातिन कों बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की सूचना देने पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 125/24 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस द्वारा नाबालिग पिड़िता का पता तलाश किया जा रहा था,जो मामले के संदेही के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो संदेही द्वारा अपना नाम शिवा प्रजापति उम्र 21 वर्ष साकिन नारायणपुर आमापारा थाना रामानुजनगर जिला सूरजपुर का होना बताया, जो आरोपी के कब्जे से नाबालिग पिड़िता कों बरामद कर नाबालिग से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो नाबालिग पिड़िता बताई कि आरोपी शिवा प्रजापति पिड़िता कों बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और पिड़िता के साथ जबरन अनाचार की घटना कारित किया है, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया जो आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले मे धारा 366, 376 (2)(ढ), भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी कों गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना गांधीनगर से उप निरीक्षक रश्मि सिंह, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, प्रिया रानी, आरक्षक देवेंद्र पाठक, विजय सिंह शामिल रहे।