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“ऑपरेशन विश्वास” के तहत जिले के आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, 01 वर्ष तक सरगुजा सहित 05 अन्य सीमावर्ती जिलों से रहेगा निष्कासित

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🔷 अनावेदक आपराधिक किस्म का युवक हैं, अनावेदक 2015 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मे रहा हैं संलिप्त।
🔷 आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों पर की जा रही हैं सख्त कार्यवाही।
🔷 पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आसामजिक तत्वों को दी गई सख्त चेतावनी, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे की जायगी सख्त वैधानिक कार्यवाही।
🔷 अभी तक कुल 05 आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कि गई हैं कार्यवाही।

सरगुजा :-  पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर “ऑपरेशन विश्वास” के तहत लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों पर सतत निगारानी रखी जा रही हैं, एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को अग्रिम कार्यवाही कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम मे थाना लखनपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 30 वर्ष साकिन पुहपुटरा थाना लखनपुर के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं आपराधिक इतिहास की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे भेजी गई थी, अनावेदक अमोल राजवाड़े के विरुद्ध थाना लखनपुर मे कुल 08 प्रकरण दर्ज हैं, अनावेदक कोयला चोरी एवं डकैती का आदतन अपराधी है, वर्ष 2015 से अपराध जगत में शामिल होकर चोरी डकैती कर रहा हैं, विगत कई वर्षों से अनावेदक गुंडा गर्दी कर आमनागरिकों कों भयभीत करता रहा हैं, अमोल राजवाड़े शुरू से ही आदतन अपराधी किस्म का युवक रहा हैं, अनावेदक के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई थी, आमनागरिको को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े के क्रियाकलाप एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही नितांत आवश्यक हो गई थी।

इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सरगुजा से अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 30 वर्ष साकिन पुहपुटरा थाना लखनपुर के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा को पत्र के माध्यम से अनुशंसा/प्रतिवेदन प्रेषित की गई थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण मे गंभीरता पूर्वक विचार कर आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 30 वर्ष साकिन पुहपुटरा थाना लखनपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साल की अवधी के लिए सरगुजा जिले सहित सीमावर्ती जिले जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर की सीमा से निष्कासित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदतन अपराधी अमोल राजवाड़े 01 वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा जिले समेत सीमावर्ती जिलों से बाहर रहेंगे, 01 वर्ष की अवधि 02/05/24 से प्रारम्भ होंगी, उक्त दिनांक से 01 वर्ष के लिए अमोल राजवाड़े जिला सरगुजा सहित सीमावर्ती जिले से निष्कासित (जिला बदर) रहेगा।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अनैतिक गतिविधियों मे शामिल आपराधिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों मे शामिल होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बंधित के विरुद्ध सख्त अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

आरोपी अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 30 वर्ष साकिन पुहपुटरा थाना लखनपुर के विरुद्ध जिला सरगुजा मे दर्ज अपराध :-

आरोपी के विरुद्ध जिले मे कुल 08 प्रकरण एवं इस्तगासा दर्ज हैं, थाना लखनपुर मे अनावेदक अमोल राजवाड़े के विरुद्ध सर्वप्रथम इस्तगासा क्रमांक 11/15 धारा 41(1-4)/379 भा.द.वि., सन 2016 मे इस्तगासा क्रमांक 102/16, 306/216 धारा 107, 116 जा. फौ. का. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं, सन 2016 मे इस्तगासा क्रमांक 22/16 धारा 110 जा. फौ. के तहत कार्यवाही की गई हैं,सन 2017 मे इस्तगासा क्रमांक 01/17 धारा 41(1-4)/379 भा.द.वि.का इस्तगासा पेश किया गया हैं, सन 2022 मे अपराध क्रमांक 100/22 धार 379,411,34 भा.द.वि. एवं खान खनिज विनिमय एवं विकाश अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत कार्यवाही की गई हैं, सन 2022 मे 85/22 धारा 379,411,34 भा.द.वि. एवं खान खनिज विनिमय एवं विकाश अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत कार्यवाही की गई है, सन 2023 मे 103/23 धारा 379, 34 भा.द. वि. एवं खान खनिज विनिमय एवं विकाश अधिनियम की धारा 21 (2) की कार्यवाही की गई हैं, सन 2024 मे 30/24 धारा 379, 34 भा.द. वि. एवं खान खनिज विनिमय एवं विकाश अधिनियम की धारा 21 (2) की कार्यवाही की गई हैं।

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