छत्तीसगढ़

बड़ी कार्यवाही, नौ लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दो के किए गए निलंबित

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सरगुजा :- लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने निरंतर जारी कार्यवाही के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  विलास भोस्कर द्वारा शस्त्र रखने और जमा करने के नियमों का उल्लंघन करने वाले दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित और नौ लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शस्त्रधारियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत अपने आग्नेय शस्त्र सीमित समय के लिए नजदीकी थाने में जमा करने होते हैं। बौरीपारा निवासी  अब्दुल गफ्फार कुरैशी तथा सदर रोड निवासी श्री विनोद कुमार साहू द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर निर्धारित समय में शस्त्र नजदीकी थाने में जमा नहीं कराया गया है जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके शस्त्र लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त दोनों का लाइसेंस आगामी आदेश पर्यंत निलंबित किया गया है।

आवेदक  अनिल कुमार पांडेय निवासी महामाया रोड की ओर से प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस कारण अनिल पांडेय को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह पांडेय निवासी ब्रह्मपारा,  कमल अग्रवाल निवासी आजाद वार्ड – 13 नवापारा,अभिजीत सिंह निवासी खलीबा, अरविंद कुजूर निवासी एफ 14 गांधी चौक, अमितेश पांडेय निवासी 25/110 नेहरू वार्ड सत्तीपारा, मंजीत सिंह निवासी महामाया रोड, अंबिकापुर,  अमरदीप सिंह निवासी महामाया रोड, और  मथुरा प्रसाद निवासी आटा चक्की बनारस रोड द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही शस्त्र जमा किए जाने को लेकर अवगत कराया गया। शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर उक्त सभी को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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