छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय के कुलपति बर्खास्त…राजभवन ने जारी किया आदेश, जानें पूरा मामला

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रायपुर: महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त कर दिया गया हैं। कुलपति डॉ आर एस कुरील को बर्खास्त किया गया है। जो कि एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती घोटाले में आरोपी थे। राजभवन ने भर्ती घोटाले की जांच कराई थी। जांच के बाद कुलपति डॉ राम शंकर कुरील बर्खास्त किए गए हैं। वहीं डॉ अलंग को उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का चार्ज दिया गया है।

आपको बता दें कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर आर एस कुरील को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है। इसके आदेश भी राजभवन ने जारी कर दिया है। डॉ राम शंकर कुरील विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती घोटाले में आरोपी थे। तीन कुलपतियों की जांच रिपोर्ट के बाद राजभवन ने उन्हे बर्खास्त किया हैराज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु नाम निर्देशित किया गया है। आदेश के परिपालन में संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने आज ही कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है ।

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