छत्तीसगढ़

छुरा (चाकू) लहराने वाले आरोपी को चौकी मोहरसोप पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर किया गिरफ्तार

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सूरजपुर। चौकी मोहरसोप पुलिस ने रोड़ पर छुरा (चाकू) लहराकर लोगो को धमकाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया है। उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को माहौल खराब करने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी दिनांक 29.03.2024 को चौकी मोहरसोप पुलिस को सूचना मिला कि ग्राम खोहिर में रोड़ में एक व्यक्ति लोहे का छुरा (चाकू) हाथ में लेकर लहराते हुए राह चलते लोगों को धमकी देकर भयभीत कर रहा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में चौकी मोहरसोप की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और देवशरण खैरवार पिता गोपीचंद उम्र 19 वर्ष ग्राम खोहिर को घेराबंदी कर पकड़ा और छुरा (चाकू) जप्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी मोहरसोप कमलेश पाठक, प्रधान आरक्षक सुंदर लाल, आरक्षक मनोज जायसवाल, विनोद टोप्पा व कमलेश गुर्जर सक्रिय रहे।
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