छत्तीसगढ़

नाबालिग कों शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी कों जिला जशपुर से किया गया गिरफ्तार

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🔷 थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही कर पिड़िता कों आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद।
🔷 नाबालिग बालिकाओं सम्बन्धी गंभीर अपराधों मे सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।
🔷 आरोपी द्वारा नाबालिग पिड़िता कों बहला फुसला कर भगाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना की गई थी कारित।

 सरगुजा : पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत गंभीर अपराधों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/05/24 कों थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 10/05/24 कों प्रार्थी की नाबालिग लड़की घर से बिना किसी कों कुछ बताये कही चली गई हैं, आस पास पता करने पर भी नही मिली जो प्रार्थी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नाबालिग लड़की कों बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की सूचना देने पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 46/24 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस द्वारा नाबालिग पिड़िता का पता तलाश किया जा रहा था, मामले मे नाबालिग कों भगाकर ले जाने वाले संदेही के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो संदेही द्वारा अपना नाम आकाश चौहान उर्फ़ गणेश उम्र 18 वर्ष साकिन बटुराबहार थाना पत्थलगांव जिला जशपुर का होना बताया, जो आरोपी के कब्जे से नाबालिग पिड़िता कों बरामद कर नाबालिग से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो नाबालिग पिड़िता बताई कि आरोपी आकाश चौहान उर्फ़ गणेश पिड़िता कों बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और पिड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया जो आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले मे धारा 366, 376 (2)(ढ), भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक शिवमन कौशिक, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, पूनम भगत, आरक्षक भगलू राम पैकरा, एहसान फ़िरदौशी, राजेश खलखो शामिल रहे।

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