छत्तीसगढ़

भूमि विक्रय करने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी के मामले मे पुलिस की कार्यवाही…03 आरोपी गिरफ्तार

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🔷 प्रकरण मे आरोपियों द्वारा दूसरे की जमीन कों अपना बताकर कुटरचित अनुबंध तैयार कर प्रार्थी से 230000/- रुपये नगद की कि गई थी ठगी।

सरगुजा  : मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अमीर हमजा अंसारी साकिन अम्बिकापुर द्वारा थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी पेशे से टेलर हैं और टेलरिंग कार्य कर अपना जीवन निर्वाह करता हैं, कि मुजीब अंसारी, मो. हासिम उर्फ़ बुधु एवं मो.मूर्तजा द्वारा प्रार्थी कों घुटरापारा स्तिथ भूमि कों दिखाकर 230000/- रुपये मे 2 डिसमिल जमीन विक्रय करने की बात बताई गई, प्रार्थी द्वारा उक्त रकम की व्यवस्था कर कोर्ट मे उपस्तिथ होकर प्रार्थी एवं आरोपियों के मध्य अनुबंध तैयार किया गया, अनुबंध मे आरोपियों द्वारा छलपूर्वक खसरा नंबर और रकबा नंबर नही लिखा गया था, प्रार्थी द्वारा अनुबंध पश्चात ही जमीन रजिस्ट्री हेतु आरोपियों कों बोला गया जो आरोपियों द्वारा जमीन रजिस्ट्री की बात से टाल मटोल करने लगे, प्रार्थी कों शंका होने पर उक्त जमीन के सम्बन्ध मे पता करने पर उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होना पाया गया, जो आरोपियों द्वारा उक्त दूसरे की जमीन कों अपना बताकर कुटरचित जानते हुए भी अनुबंध तैयार कर धोखाधड़ी कर 230000/- की ठगी प्रार्थी से की गई हैं, मामले मे आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 278/23 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले कों संज्ञान मे लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा  सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान विवेचना मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) मोजिब अंसारी पिता अजीजुल अंसारी उम्र 38 वर्ष निवासी घुटरापारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर (02) मो. हासिम उर्फ बुधु पिता स्व. अनवर अली उम्र 45 साल सा. मायापुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर (04)मो. मुतुर्जा अली पिता सईद अली उम्र 62 साल निवासी गुरुद्वारा वार्ड थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताये, जो आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर दूसरे की जमीन कों अपना बताकर कुटरचित अनुबंध तैयार कर धोखाधड़ी कर ठगी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजेश सिंह उप निरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक सतीश उपाध्याय, आरक्षक शिव राजवाड़े, चंचलेश सोनवानी, रुपेश महंत शामिल रहे।

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