छत्तीसगढ़सूरजपुर

46 लीटर महुआ शराब जप्त कर 11 लोगों के विरूद्ध की गई आबकारी एक्ट की कार्यवाही

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सूरजपुर। उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने अवैध कारोबार के विरूद्ध जीरो टारलेस की नीति अपनाते हुए नशे के कारोबार से जुडे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है जिसके बाद से ही थाना-चौकी की पुलिस के क्षेत्र में सक्रिय मुखबीर का जाल बिछाए हुए है। इसी तारतम्य में दिनांक 25.04.2024 को जिले की पुलिस के द्वारा 11 प्रकरण में 11 लोगों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर 46 लीटर महुआ शराब जप्त किया है।
दिनांक 25.04.24 को चौकी खड़गवां पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि अनिल बेक पिता सघनू बेक उम्र 30 वर्ष ग्राम जगन्नाथपुर के द्वारा अपने घर दुकान में अत्यधिक मात्रा में महुआ शराब बनाकर लोगों को बिक्री करने हेतु रखा है। खड़गवां की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत् कार्यवाही करते हुए अनिल बेक से 15 लीटर महुआ शराब जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया है।
इसी क्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के मार्गदर्शन में थाना सूरजपुर के द्वारा ग्राम कुसमुसी के बालेश्वर पैंकरा से 2 लीटर महुआ शराब, ग्राम पर्री के श्यामवली से 3 लीटर, थाना चंदौरा द्वारा ग्राम असनापारा के शिवभजन से 3 लीटर, थाना झिलमिली द्वारा ग्राम भारत पैंकरा से 4 लीटर, थाना रामानुजनगर द्वारा ग्राम हर्राटिकरा के जयप्रकाश तिर्की से 3 लीटर, थाना जयनगर द्वारा ग्राम द्वारिकानगर के संगीता बरगाह से 3 लीटर, थाना प्रतापपुर द्वारा ग्राम दुरती विजय से 3 लीटर, थाना चांदनी द्वारा ग्राम नावाटोला के चंदावती से 4 लीटर, ग्राम खैरा के देवनारायण से 3 लीटर व ग्राम मोहरसोप के रामकरण से 3 लीटर महुआ शराब कुल 46 लीटर महुआ शराब कीमत 6350 रूपये का जप्त आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है।
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