
मध्यप्रदेश – जमीन जायदाद के मामले में कई बार यह सुनने को जरूर मिलेगा की आपसी भरोसे और विश्वास को जीतने के बाद विश्वासघात करने वाला घर का ही कोई अपना सगा होता है जोकि अपने घर परिवार के सदस्यों का भरोसा जीत कर उसके पीठ पर खंजर भोंकने का काम करता है और बाहरी रूप से उसका सगा संबंधी होने का दिखावा करता है इसी प्रकार के एक मामले में उज्जैन की इस घटना पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि वह उचित विवेचना प्रक्रिया अपनाते हुए दस्तावेज जब्त करे और आगे की कार्रवाई करे।
बता दें कि सारिका पत्नी ब्रजेश राठौर ने एसपी सत्येंद्र शुक्ला को शिकायत की थी जिसमे शिकायत के अनुसार उसके पिता ओमप्रकाश परमार के नाम पर गोयलाखुर्द, नीमनवासा में जमीन है। उसके पिता ओमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। सारिका का कहना है कि रिश्तेदार राहुल, नित्यानंद, गौतम, कैलाश, रंजना, कुलदीप आदि द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर जमीन हड़प ली गई है। यही नहीं ये वसीयत नामा न्यायालय में भी प्रस्तुत कर दिया गया है। जमीन हड़पने के लिए कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
पहले प्रकरण दर्ज करने में आनाकानी की
इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में आनाकानी की। आधार बनाया कि उनके पास असली वसीयत नहीं है। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने देवासगेट पुलिस को आदेश दिया है कि जिसके भी पास असली वसीयत है, उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लें। सुनवाई के दौरान अनावेदकों ने यह बताया था कि वसीहत एक वकील के पास है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए वह उचित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज ले और आगे की कार्रवाई करे। इस पर देवासगेट पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत वकील को नोटिस जारी कर दस्तावेज तलब किए हैं।
फर्जीवाड़े का मास्टर माइंड बिल्डर (बाक्स)
सूत्रों के अनुसार इस पूरे प्रकरण के पीछे शहर का एक बिल्डर मास्टर माइंड बताया जा रहा है। सांठगाठ के चलते अब तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इधर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई आगे बढ़ाई है। जांच अधिकारियों ने कहा है कि वकील से दस्तावेज मिलते ही वसीयत की जांच की जाएगी। धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। बता दें कि इसी मामले में पूर्व में एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वसीयत को फर्जी बता चुके हैं।
इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद वकील को कानूनी प्रक्रिया के तहत वसीयत उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राममूर्ति शाक्य, टीआइ, देवासगेट थाना